कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दलबदल विरोधी कानून के तहत राजनेता मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधान सभा से अयोग्य घोषित कर दिया
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को वरिष्ठ राजनीतिक नेता मुकुल रॉय को चार साल पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर…

