मद्रास HC ने आधव अर्जुन की भड़काऊ ट्वीट के लिए एफआईआर रद्द करने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को तमिलागा वेट्री कज़गम (टीवीके) नेता आधव अर्जुन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने 29 सितंबर, 2025 के कथित भड़काऊ ट्वीट के लिए उनके खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें युवाओं और जेन जेड…

